अमरीका की सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप सरकार को बड़ी राहत, निचली अदालतों पर कसी लगाम

वाशिंगटन: अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालतों की सरकारी नीतियों में दखल देने की शक्तियों को सीमित करने का आदेश दिया है। 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर लगाई गई देशव्यापी रोक को सीमित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अमरीका में जन्म के आधार पर नागरिकता देने के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के फैसले पर फेडरल कोर्ट बड़ा फैसला नहीं सुना सकते। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन के फेडरल जजों ने उनके आदेश को लागू करने से रोक दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों को अपने फैसलों की समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब से 30 दिनों तक ट्रंप सरकार का फैसला लागू नहीं होगा। बता दें कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहले ही दिन ट्रंप ने कई आदेशों पर साइन कर दिए थे। इनमें ही यह आदेश भी शामिल था कि केवल अमरीका में जन्म के आधार पर किसी को यहां की नागरिकता नहीं दी जा सकती।