हिप्र मंत्रिमंडल ने स्पीति की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि को दी मंजूरी

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने स्पीति घाटी में 18 साल से ऊपर की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह के प्रावधान को मंजूरी दे दी है।

राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष और कृषि मंत्री चंदर कुमार और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया। .

कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए राज्य में ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी। इसने तत्काल प्रभाव से भौतिक स्टांप पेपरों की छपाई बंद करने और स्टांप विक्रेताओं को अधिकृत संग्रह केंद्रों के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया।

इसने 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक भौतिक स्टाम्प पेपर और ई-स्टाम्प पेपर जैसे स्टाम्प की दोहरी प्रणाली को जारी रखने का भी निर्णय लिया और 1 अप्रैल, 2024 के बाद भौतिक स्टाम्प पेपर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से स्कूल यूनिफार्म के बदले 600 रुपये देने का निर्णय लिया।

बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग में नंबरदारों के मानदेय को 3,200 रुपये से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रति माह करने का भी निर्णय लिया, जिससे राज्य के लगभग 3,177 नंबरदार लाभान्वित होंगे।

कैबिनेट ने राजस्व चौकीदारों या अंशकालिक कर्मचारियों के मानदेय को 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी और इससे लगभग 1950 राजस्व चौकीदारों या अंशकालिक कर्मचारियों को लाभ होगा।

इसने मामले से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के अधीन, पट्टे या खरीद या अधिग्रहण के आधार पर सौर ऊर्जा और नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

राजस्व न्यायालयों में कोई भी आवेदन या याचिका दायर करने या शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सिविल न्यायालयों में आवेदन करने के लिए न्यायालय शुल्क की दरों को 6 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करने का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने अटल टनल प्लानिंग एरिया के गठन और अटल टनल प्लानिंग एरिया के मौजूदा भूमि उपयोग को फ्रीज करने का फैसला किया, जिसमें जिला लाहौल-स्पीति के राजस्व गांव शामिल हैं।

लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पद और कनिष्ठ प्रारूपकार के 30 पद, जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पद और कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पद सीधे भरने को स्वीकृति प्रदान की। भर्ती।

राजीव गांधी राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला जिला कांगड़ा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहकारिता विभाग में सहायक निबंधक सहकारी समितियों के तीन रिक्त पदों और आयुष विभाग में व्याख्याताओं के चार पदों को भरने का भी निर्णय लिया।