दहेज हत्या में पति को दस वर्ष कैद सजा

चित्रकूट: उत्तरप्रदेश के चित्रकूट में त्वरित अदालत ने आज दहेज हत्या (Dowry Murder) के मामले में मृतका के पति को 10 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी शत्रुघन सिंह को दहेज हत्या (Dowry Murder) का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया।

उल्लेखनीय है कि बांदा जिले के पैलानी थाने के पिपरहरी गांव के निवासी बलराम सिंह ने कर्वी कोतवाली में खोह गांव के निवासी शत्रुघन सिंह के विरूद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई तहरीर में बलराम सिंह ने बताया था कि उसने अपनी पुत्री पूनम की शादी खोह निवासी शत्रुघन सिंह के साथ दो जून 2017 को की थी।

शादी में उसने हैसियत के अनुरूप दहेज भी दिया किन्तु ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और कार की मांग कर रहा था। इसको लेकर शादी के कुछ दिन बाद ही पूनम को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो गया था। शादी के करीब एक साल बाद चार जून 2018 को उसके दामाद शत्रुघन ने ससुराली जनों के साथ मिलकर उसकी बेटी पूनम को पीटा और जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान 23 जून को उसकी मौत हो गई थी।