हरिद्वार: वादकारीगण को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाए जाने के मद्देनजर 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक भारती शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरिद्वार, रुड़की और लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एनआई एक्ट वाद, बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद श्रम वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान संबंधी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन एवं भत्तों से संबंधित सर्विस मामले, राजस्व एवं अन्य प्रकृति के सिविल वाद जिनमें सुलह-समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो, निस्तारण हेतु रखा जाएगा।
उन्होंने वादकारियों से अपील की है कि वह राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठाएं और अपने वादों को अंतिम रूप से निस्पादित कराएं, क्योंकि लोक अदालत में निपटाए गए वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।