केंद्र सरकार के नोटबंदी पर 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ सोमवार (2 जनवरी) को 8 नवंबर 2016 में हुई मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है। साथ कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है।जस्टिस गवई ने बताया कि याचिकाओं में 9 मुद्दों को उठाया गया था, 6 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। इसलिए, उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। इस तरह के फैसलों को दोहराया न जा सके, इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नियम बनाने की भी मांग की थी।

केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था।