देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने से क्षतिग्रस्त हुए भवनों के मालिकों के लिए मुआवजे की दरें तय कर दी हैं। सरकारी आदेशानुसार, क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों के लिए मुआवजे की दर
31,201 रुपये से 36,527 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच होगीं जबकि व्यावसायिक भवनों के लिए क्षतिपूर्ति दर 39,182 रुपये से 46,099 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच निर्धारित की गई है।
उत्तराखंड सरकार ने जमीन धंसाव से प्रभावित जोशीमठ में क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को दिये जाने वाले मुआवजे की दर तय की है।
एक सरकारी आदेश के अनुसार, क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों के लिए क्षतिपूर्ति दर 31,201 रुपये से 36,527 रुपये तक प्रति वर्ग मीटर तय की गई है।
इस आदेश के मुताबिक, शहर में क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक भवनों के लिए क्षतिपूर्ति दर 39,182 रुपये से ₹6,099 रुपये तक प्रति वर्गमीटर तय की गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी सरकारी आदेश में इन दरों की घोषणा की गई है।