हल्द्वानी: पुराने दोपहिया और चौपहिया वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले डीलरों के लिए बीते दिनों परिवहन विभाग मुख्यालय से नए निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया था जिसके अनुसार डीलर को सेकंड हैंड वाहन खरीदने से पहले आरटीओ कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
नए नियमों के अनुसार डीलर को वाहन खरीदने से पहले एक फार्म भरना होगा। इस फार्म को भरने के बाद खरीदे गए वाहन की जिम्मेदारी डीलर की होगी। जिले में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री को लेकर डीलरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के रामपुर रोड और नैनीताल रोड में पुराने वाहनों के डीलर हैं। डीलर वाहन खरीदने के बाद लंबे समय तक वाहन को खड़ा रखते हैं जिससे कि उनको वाहन की अच्छी कीमत मिले लेकिन इस दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं होता है तो कई तकनीकी दिक्कतें सामने आती हैं।
अब नए नियमों के अनुसार डीलर निर्धारित मानकों के अनुसार ही वाहन खरीद और बेच पाएंगे। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि बीते दिनों पुराने वाहनों की खरीद बिक्री के लिए मुख्यालय स्तर पर मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन अभी संभाग स्तर पर इस तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में इनके लिए कोई मानक निर्धारित नहीं हैं।