नई दिल्ली: दिल्ली सर्विस बिल को संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। जिससे 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती दी थी और अब संशोधित कानून को चुनौती देने की संभावना जताई जा रही है।