गैर इरादतन हत्या मामला, आरोपी को कारावास, इतने हजार का जुर्माना

मंडी: गैर इरादतन हत्या मामले में एक आरोपी को 4 साल का साधारण कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी परस राम को सजा सुनाई है। इस बारें में उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि मुकदमे के 31 सितंबर 2021 को शाम 5:30 बजे दोषी परस राम टाटा सूमो गाड़ी (HP 01M-0607) में सवार होकर तेज रफ्तार से बग्गी से धनोटू के ओर आ रहा था।

इस दौरान दोषी चालक ने धनोटू की तरफ से आ रही बाइक (HP 33A-7353) व एक अन्य बाइक (HP 31-8606) को टकर मार दी। जिससे बाइक (HP 33A-7353) चालक हरीश चन्द सैन नहर में जा गिरा। नहर में गिरने से हरीश चंद सैन पुत्र भीम सिंह सैन गांव कैहचडी डाकघर बग्गी की मौत हो गई। वहीं दूसरे बाइक पर सवार दुर्गा दास पुत्र बलदेव राम गांव अपर बेहली को गंभीर चोटें आई। घटना के उपरांत दोषी के खिलाफ 31 सितंबर को ही धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया।

मुकदमे की तफ्तीश एएसआई हरिराम ने ने की। आरोपी का मेडिकल करवाने के बाद तफ्तीश में सामने आया कि परस राम हादसे के समय शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। जिसमें शराब की मात्रा 222.52 एमजी पाई गई। जिसके बाद धारा 279, 337, 338 व 304 ए ए भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी परस राम के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया।

न्यायलय में 17 गवाहों की बयान दर्ज किए गए। गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने दोषी परस को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष का साधारण कारावास व जुर्माना 20 हजार रुपए की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी परस राम को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वहीं अदालत ने दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना धारा 338 भारतीय दंड संहिता की सजा सुनाई है। 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 337, 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 279 के तहत सुनाई है। सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।