उच्च न्यायालय ने की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के निर्णय पर सुनवाई

-सरकार ने शपथपत्र पेश कर कहा, बढ़ाई जाए श्रद्धालुओं की संख्या

देहरादून: चार धाम यात्रा के तहत यात्रियों की निर्धारित संख्या के निर्णय को लेकर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाए जाने वाले दायर प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। यह मामला सीएससी चन्द्रशेखर रावत द्वारा न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में शीघ्र सुनवाई हेतु मेंशन किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके तर्क को सुनने के बाद इस पर कहा कि मामले को मुख्य न्यायधीश की रेगुलर बेंच में सोमवार को मेंशन करें। कहा कि रेगुलर बेंच ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर निर्णय भी उसी कोर्ट द्वारा दिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने हाइकोर्ट में शपथपत्र पेश कर कहा है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय में संशोधन कर चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाए।

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि सरकार कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। चारधाम में सरकार द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं। श्रद्धालुओं की संख्या कम करने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है।

पूर्व में कोर्ट ने सरकार को चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले संख्या निर्धारित करने के साथ ही कोविड अनुपालन के निर्देश भी दिए थे।

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