देहरादून: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन ने सरेंडर कर दिया है। जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। श्वेताभ ने शुक्रवार को सरेंडर किया था, तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पूर्व आयकर आयुक्त को हरिद्वार के रोशनाबाद जेल भेज दिया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी डॉ अरुण कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट 13 मई को ही कुछ समय के लिए सरेंडर से मोहलत दे चुकी है।
आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में श्वेताभ सुमन पूर्व में भी हरिद्वार जेल में रह चुका है। बाद में अंतरिम बेल मिलने पर श्वेताभ सुमन को हरिद्वार जेल से ही रिहा किया गया था। लेकिन 5 मार्च 2022 को नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व की सजा बहाल करते हुए श्वेताभ सुमन, डॉ अरुण कुमार सिंह और राजेंद्र विक्रम सिंह के बेल बांड खारिज करते हुए हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ श्वेताभ सुमन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल को विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सरेंडर के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई के आदेश में श्वेताभ सुमन व दो अन्य अभियुक्तों को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर के आदेश दिए थे। वहीं कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर सरेंडर से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करने को भी कहा था। इस आदेश के बाद श्वेताभ सुमन ने समर्पण कर दिया।