शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग ने बारह नवंबर को मतदान के दिन सुबह आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से इसके परिणामों के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वेक्षण मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से दिखाए जाने पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।