जोशीमठ के क्षतिग्रस्त भवनों के लिए सरकार ने जारी की मुआवजा नीति

देहरादूनः सरकार ने जोशीमठ के क्षतिग्रस्त भवनों के लिए मुआवजा नीति जारी कर दी है। आवासीय भवनों के लिए 31 हजार 201 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लेकर 36 हजार 527 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा तय किया गया है। व्यावसायिक भवनों के लिए 39 हजार 182 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लेकर 46 हजार 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दरें तय की गई हैं।

इस संबंध में राज्यपाल की मंजूरी के बाद सचिव आपदा प्रबंधन डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने शासनादेश जारी कर दिया है बुधवार को जारी किए गए शासनादेश के अनुसार मुआवजे की दरें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों की प्लिंथ एरिया दरों के आधार पर निकाली जाएंगी इसमें जोशीमठ का लागत सूचकांक भी जोड़ा जाएगा

भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।