देहरादून: उत्तराखंड में सहायक शिक्षक (LT) बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक (LT) के 1544 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे इन पदों पर चयन का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है।
–कोर्ट का फैसला
पदों की संख्या: यह भर्ती 1544 सहायक शिक्षक (LT) के रिक्त पदों से संबंधित है।
रोक हटने का कारण: भर्ती पर लगी यह रोक कुछ विधिक और प्रशासनिक कारणों से लगाई गई थी, जिसे लेकर अभ्यर्थी और सरकार दोनों पक्षों की ओर से पैरवी की जा रही थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया।
भर्ती प्रक्रिया पर असर: हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) या संबंधित भर्ती संस्था अब जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगी, जिसमें अंतिम परिणाम जारी करना, दस्तावेज़ सत्यापन (DV) और शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है।
–युवाओं को राहत
यह फैसला उन हज़ारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इस भर्ती के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। रोक हटने से अब यह उम्मीद जगी है कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति हो सकेगी।
इस फैसले के बाद, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को अब भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ी से पूरा करने की दिशा में कदम उठाने होंगे।
