नैनीताल: नये वित्तीय वर्ष के लिये शराब की दुकानों के आवंटन के मामले में उत्तराखंड सरकार को शुक्रवार को उस समय बड़ी राहत मिली जब उच्च न्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने के साथ ही याचिका निस्तारित कर दी।
अर्जेंसी के आधार पर मेंशन किया गया मामला
सरकार की ओर से शुक्रवार सुबह मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ के समक्ष इस मामले को अर्जेंसी के आधार पर मेंशन किया गया। इसके साथ ही अदालत के पुराने आदेश में संशोधन के लिये प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।
सरकार की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं- महाधिवक्ता
अदालत ने सरकार के अनुरोध को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं की गई है व 345 दुकानों का नवीनीकरण कर लिया गया है। इनका नवीनीकरण आदेश अदालत के स्थगनादेश के चलते जारी नहीं किया जा सका है।