सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) के अध्यक्ष सुमन विजय गुप्ता को एक शपथपत्र पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल आदेश के लिए मामले का उल्लेख किया। मेहता ने कहा कि गुप्ता ने अपने खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित करने के बाद डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता ले ली, और उन्हें उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के 10 मार्च और 14 मार्च के आदेशों द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

शीर्ष अदालत ने कहा, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आदेश एक विपरीत विचार के बावजूद था, जो 3 जुलाई, 2020 को उच्च न्यायालय की एक समन्वय खंडपीठ द्वारा लिया गया था। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगाते हुए कहा : अगले आदेश लंबित होने पर, 10 मार्च, 2023 और 14 मार्च, 2023 के विवादित आदेशों के संचालन पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत का यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 मार्च और 14 मार्च के आदेशों के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर आया है।

मेहता ने कहा कि उन्होंने उपक्रम पर यात्रा करने के साथ एक बुरे अनुभव का सामना किया था और कहा कि वह एक कंपनी की अध्यक्ष हैं और 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है, जो अब लगभग 3,700 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने कंपनी को एनपीए घोषित कर दिया और जैसे ही इसे एनपीए घोषित किया गया, उसने भारतीय नागरिकता त्याग दी और डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता ले ली, एक ऐसा देश जिसके साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि कार्यालय ज्ञापन के तहत एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था और इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने एसबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया और याचिका को 24 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

आईएएनएस