हरिद्वार: 13 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने व दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे, विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौटियाल ने आरोपित युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 28 दिसंबर 2021 में भगवानपुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। परिजनों के काफी तलाश करने पर आरोपित युवक की भूमिका पता चली थी। पीडि़त लड़की के परिजन ने आरोपी प्रिंस उर्फ लाडड़ी पर अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। उक्त घटना के दो दिन के बाद पुलिस ने पीडि़त लड़की को आरोपित युवक के कब्जे से देहरादून से बरामद किया था।
पीडि़त लड़की ने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। आपबीती में आरोपित युवक पर शौच के लिए गई होने के दौरान अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बाइक पर बैठाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। परिजन ने आरोपित प्रिंस उर्फ लाड़ड़ी पुत्र बाबूराम उर्फ मडवा निवासी ग्राम रुहालकी दयालपुर भगवान पुर के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।