शिमला: हिमाचली टोपी के चक्कर में अगर आपने एक बड़ी भूल कर दी तो आपको हवालात की हवा खानी पड़ेगी और वह भी एक-दो दिन के लिए नहीं, बल्कि सात साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। दरअसल, हिमाचल में जिस मोनाल की कलगी को पहाड़ी टोपी पर लगाना शान समझा जाता था, अब उससे बचना होगा। ऐसा करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वन्य प्राणी प्रभाग ने कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के पंखों को प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है। इसमें जाजूराना भी शामिल है, जिसके पंखों को मंदिर में चढ़ाया जाता है।
ऐसा करने वालों के खिलाफ तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। वन विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग ने एक आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार मोनाल की कलगी, जाजूराना के पंखों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हिरण के अलावा अन्य जंगली जानवरों के सींग को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने व सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर भी रोक रहेगी। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी प्रभाग अमिताभ गौतम की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनके ध्यान में ऐसा मामला सामने आता है जिसमें इन पक्षियों के पंखों को प्रदर्शित किया गया है तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई करें।